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Friday, 1 June 2018

बिहार: महाबोधि मंदिर धमाके में पांचों दोषियों को उम्रकैद, कोर्ट ने 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया

बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर में पांच साल पहले हुए सीरियल बम धमाकों में एनआईए कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुना सकता है। दोषियों की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। सुनवाई के दौरान पांचों दोषी कोर्ट में मौजूद थे। इससे पहले गुरुवार को इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई थी। एनआईए के वकील ने कोर्ट को बताया कि आतंकियों की लोगों की हत्या की योजना थी। कई बड़े लोग निशाने पर थे। बता दें कि 7 जुलाई 2013 को महाबोधि मंदिर और उसके आसपास 9 ब्लास्ट हुए थे। इनमें एक बौद्ध भिक्षु समेत 5 लोग जख्मी हुए थे।

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