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Friday, 10 August 2018

तीन तलाक: दोषी पति को जमानत देने का प्रावधान बिल में जोड़ने को कैबिनेट की मंजूरी, आज राज्यसभा में पेश होगा विधेयक

तीन तलाक को लेकर संशोधित विधेयक आज राज्यसभा में पेश किया जाना है। इससे पहले गुरुवार को कैबिनेट ने तीन तलाक से जुड़े बिल में संशोधनों के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इसके तहत पत्नी को एक बार में तीन तलाक देने के दोषी पति को जमानत मिल सकने का प्रावधान विधेयक में जोड़ा जाएगा। विधेयक में यह प्रावधान जोड़ने की मांग विपक्षी दलों ने की थी। ‘विवाह में मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण विधेयक’ लोकसभा से मंजूर हाे चुका है, लेकिन राज्यसभा में लंबित है।

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