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Friday, 17 August 2018

मंदसौर : प्रेमी की हत्या करने वाली महिला को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कैद की सजा और 5000 रुपए का जुर्माना

कोर्ट ने प्रेमी की हत्या के मामले में प्रेमिका काे आजीवन कारावास व 5000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। 18 अगस्त 2016 को नारायणगढ़ थाने पर महेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि तीन दिन पहले उनका बड़ा भाई शैलेंद्रसिंह संजीत जाने का कहकर घर से निकला था और वापस नहीं आया। पुलिस ने विवेचना शुरू की। उसी दिन चाखा बा महादेव मंदिर नाले के पास शैलेंद्रसिंह की लाश मिली। सिर में गहरी चोट के निशान थे। विवेचना में घटनास्थल से लोहे की रॉड, मृतक की चप्पल, बाइक व जमीन पर खून के निशान मिले थे।

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