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Tuesday, 22 May 2018

हुकुमचंद मिल मामला : हाईकोर्ट ने खारिज किया मप्र सरकार का दावा, जमीन निगम की, अब मजदूरों को मिल सकेगा उनका पैसा

पिछले 26 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हुकुमचंद मिल के हजारों मजदूरों के लिए मंगलवार का दिन बेहद खास रहा। इसका कारण यह है कि मप्र हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हुकुमचंद मिल मामले में अपना फैसला सुनाते हुए मिल की जमीन पर से मप्र सरकार का दावा खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि मिल की जमीन पर इंदौर नगर निगम का स्वामित्व है ना की मप्र सरकार का। कोर्ट के इस फैसले के बाद मजदूरों में हर्ष की लहर दौड़ गई। मजदूरों को उम्मीद है कि इस निर्णय के बाद उनका करोड़ों रुपए भुगतान मिल सकेगा।

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